

कोलकाता : एक व्यवसायी से 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार पार्षद सुदीप पोल्ले को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। रविवार को सुदीप पोल्ले को अलीपुर अदालत में पेश किया गया था। ठाकुरपुकुर थाने में कोलकाता नगर निगम के वार्ड संख्या 123 के पार्षद सुदीप पोल्ले के खिलाफ एक व्यवसायी ने 5 लाख रुपये की वसूली मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि आरोपी एक ‘सुपर इन्फ्लुएंशियल पर्सन’ है। उसके खिलाफ लंबे समय से लोगों को डराकर उगाही करने के आरोप हैं। सरकारी पक्ष ने यह भी दावा किया कि इलाके में एक सिंडिकेट चलाया जा रहा था। मामले की सच्चाई उजागर करने और जांच पूरी करने के लिए पुलिस हिरासत की मांग की गई। वहीं, आरोपित की ओर से वकील तीर्थंकर राय ने जमानत की अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, वह वैध नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मामले में कई अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया और 29 मई तक सुदीप पोल्ले को पुलिस हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।