पार्षद महेश शर्मा सहित दो लोगों को 10 जून तक पुलिस हिरासत

सहयोगी देव कुमार दे ने अदालत में किया आत्मसमर्पण
महेश शर्मा को अदालत में पेश करती हुई पुलिस
महेश शर्मा को अदालत में पेश करती हुई पुलिस
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कोलकाता : कोलकाता नगर निगम के कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, रंगदारी वसूलने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार पार्षद महेश कुमार शर्मा और उनके सहयोगी देव कुमार दे को अदालत ने 10 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को बैंकशाल कोर्ट के एसीजेएम दिव्येंदु नाथ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया।

जर्जर मकान ढहाने के दौरान सरकारी काम में डाली बाधा

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संबंधित वार्ड में एक बेहद जर्जर और खतरनाक भवन को ढहाने का प्रशासनिक आदेश जारी हुआ था। जब कोलकाता नगर निगम के कर्मचारी उस खतरनाक हिस्से को तोड़ने पहुंचे, तो पार्षद महेश कुमार शर्मा और उनके सहयोगी देव कुमार दे ने मौके पर पहुंचकर सरकारी कर्मचारियों को काम करने से जबरन रोक दिया और उनके कार्य में बाधा पहुंचाई।

सरकारी वकील के अनुसार, आरोपितों ने शिकायतकर्ता से 25 लाख रुपये की मोटी रकम की मांग की थी। इतना ही नहीं, दोनों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को धमकाया कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री भी उन्हीं के माध्यम से खरीदनी होगी। बात नहीं मानने पर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में बड़ा बाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पार्षद महेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, खुद को घिरता देख दूसरे आरोपित देव कुमार दे ने गुरुवार को अदालत में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया।

अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दलील दी कि दोनों आरोपित बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए मामले की निष्पक्ष व तह तक जांच के लिए इनसे पुलिस हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ, बचाव पक्ष के वकील संदीप घोष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की। हालांकि, अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका नामंजूर कर दी और दोनों आरोपितों को 10 जून तक पुलिस रिमांड में भेजने का निर्देश दिया।


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