
कोलकाता : मेयर फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि फिलहाल एअरपोर्ट से सटे कोलकाता के क्षेत्रों में नयी हाईराइज बिल्डिंग्स के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) को भी इस संबंध में सतर्क किया गया है कि जब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी की अधिसूचना नहीं आती, तब तक किसी भी हाईराइज बिल्डिंग प्लान को मंजूरी न दी जाए। अधिसूचना न आने तक अधिकारियों को केवल मान्य ऊंचाई सीमा के तहत ही इमारतों के प्लान तैयार करने की सलाह दी गई है। अभी तक के नियमों के तहत केएमसी केवल अधिकतम 25.02 मीटर ऊंचाई (लगभग 8 मंजिला) तक की इमारतों के निर्माण को अनुमति दे रहा है। फिरहाद हकीम ने कहा कि एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश या अधिसूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है।
जब तक यह नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि एअरपोर्ट से लगे क्षेत्रों में ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति देने का अधिकार सीधे तौर पर कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। कुछ मामलों में कोलकाता नगर निगम सीधे अनुमति नहीं देता, बल्कि संबंधित नियामक एजेंसियों के निर्देशों पर कार्य करता है। उन्होंने बताया कि केएमसी के बिल्डिंग विभाग के डीजी, इंजीनियर और अन्य अधिकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही किसी भी योजना का तकनीकी और नियामकीय विश्लेषण करेंगे।