पब्लिक सेफ्टी बिल पर कांग्रेस ने पुनर्विचार की मांग की

विधायक जुल्फिकार अली ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
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कोलकाता : रानीनगर से कांग्रेस विधायक जुल्फिकार अली ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में पारित ''वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026'' तथा ''वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (संशोधन) बिल, 2026'' के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार की मांग करते हुए राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को पत्र लिखा है।

जुल्फिकार अली ने कहा कि अपराध और समाजविरोधी गतिविधियों पर सख्ती के उद्देश्य से लाए गए इन विधेयकों का वह स्वागत करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद कुछ कानूनी और संवैधानिक खामियां निर्दोष नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में तकनीकी कारणों से उन्हें इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिल सका। उन्होंने पत्र में मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना तीन सप्ताह तक हिरासत में रखने, बिना मुकदमे के नौ सप्ताह तक निरुद्ध रखने तथा निजी विवादों के आधार पर अग्रिम रूप से संपत्ति कुर्क करने जैसे प्रावधानों पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है।

उनका कहना है कि कानून ऐसा होना चाहिए जो अपराधियों को कड़ी सजा दे, लेकिन निर्दोष नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा की पूरी तरह रक्षा भी सुनिश्चित करे।

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