चुचुड़ा अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई

घटना 11 जुलाई 2019 की है
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
Published on

सतीश, सन्मार्ग संवाददाता

हुगली: चुंचुड़ा जिला अदालत के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रिंटू सुर ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार करते हुए फांसी की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता व्यक्ति का नाम अजय मंडल है। जानकारी के मुताबिक घटना 11 जुलाई 2019 की है। मृतक अतनु सरकार और उनके साथी सुरजीत माल ने एक विवाहित महिला और चुंचुड़ा थाना अंतर्गत आनंदमठ क्षेत्र के निवासी अजय मंडल के बीच प्रेम संबंध की जानकारी महिला के पति को दे दी थी। इसी बात से नाराज होकर अजय मंडल ने रात में दोनों युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में अतनु सरकार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में कोलकाता के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि सुरजीत माल की जान बच गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाह पेश किए। सरकारी पक्ष की ओर से मुख्य लोक अभियोजक शंकर गंगोपाध्याय के पर्यवेक्षण में लोक अभियोजक देवेंद्र तिवारी ने अपना पक्ष रखा। आरोपी के न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान ही आरोप तय किए गए और मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने अजय मंडल को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

Google पर सन्मार्ग न्यूज़ पडे →
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in