कोलकाता : राज्य में चलने वाली बसों (मिनी बस, स्कूल बस और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज) के प्रारंभिक पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण को लेकर परिवहन विभाग ने एक नई अधिसूचना जारी की है। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. सौमित्र मोहन की ओर से जारी अधिसूचना के तहत बस के प्रत्येक प्रवेश या निकास बिंदु पर ग्रैब रेल अनिवार्य होगी। सीढ़ी की न्यूनतम ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और अधिकतम 43 सेंटीमीटर रखनी होगी। बसों के प्रवेश और निकलने के दरवाजों की चौड़ाई कम से कम 53 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त बसों में हर यात्री के लिए कम से कम 38 वर्ग सेंटीमीटर की सीटिंग जगह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सीटों के बीच की दूरी न्यूनतम 66 सेमी हो और सीट की ऊंचाई फर्श से 41 सेमी तक होनी चाहिए। गैलरी की चौड़ाई कम से कम 31 सेमी रखी जाएगी।
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त मानक लागू
यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों, महिला यात्रियों, बच्चों और शारीरिक रूप से असहाय व्यक्तियों की सुरक्षा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार को हाल के वर्षों में यात्रियों और विभिन्न संगठनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिनमें बसों की सीढ़ियों की अधिक ऊंचाई, दरवाजों की संकीर्णता, सीटिंग व्यवस्था की असुविधा और आपातकालीन प्रावधानों की कमी जैसे मुद्दे प्रमुख थे। पूर्व में 11 अप्रैल 2008 को जारी अधिसूचना के माध्यम से कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए थे, लेकिन वर्तमान में बढ़ती सवारियों और संरचनात्मक खामियों को देखते हुए उसमें व्यापक संशोधन आवश्यक हो गया था। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी बस में उक्त मानकों के अनुसार ढांचागत बदलाव आवश्यक हैं, तो उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले या अधिकतम छह माह के भीतर पूर्ण कर लेना होगा।
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान
रियर व्यू मिरर: स्टेज कैरिज बसों में उचित स्थान पर दर्पण लगाना अनिवार्य है।
वाहन की स्थिति: बसों का संचालन साफ-सुथरे और सुव्यवस्थित रूप में ही किया जाना चाहिए।
धातु की धारदार संरचनाएं: बस की बाहरी संरचना पर लोहे के कोण आदि लगाना सख्त मना है।
फर्स्ट एड किट और अग्निशमन यंत्र: अच्छी स्थिति में और प्रयोग योग्य होने चाहिए।
आपातकालीन निकास, ड्राइवर केबिन, विंडो डिजाइन, टायर की स्थिति आदि के लिए पूर्व अधिसूचना के प्रावधान लागू रहेंगे।