किशोरी से यौन शौषण के आरोप में ऑटो ड्राइवर दोषी करार

नेताजीनगर थाना इलाके की घटना

किशोरी से यौन शौषण के आरोप में ऑटो ड्राइवर दोषी करार
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ताजी नगर में एक ऑटो चालक को ऑटो के अंदर एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया गया है। यह आदेश गुरुवार को अलीपुर स्थित विशेष पोक्सो अदालत की न्यायाधीश रिम्पा रॉय ने पारित किया। सरकारी वकील नंदिता चौधरी ने बताया कि घटना 4 और 5 नवंबर 2019 की दोपहर की है। 7 वर्षीय नाबालिग ऑटो से स्कूल आती-जाती थी। घटना के दिन वह अपने दादा के साथ घर लौट रही थी। एक दिन रास्ते में नाबालिग के दादाजी मिठाई खरीदने के लिए ऑटो से उतरे। इस अवसर का फायदा उठाकर ऑटो चालक अजीत चौधरी ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार किया। अगले दिन उसी रास्ते से वापस आते समय नाबालिग के दादा दवा खरीदने चले गए। उस समय शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसने ऑटो में उसका यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में कुल 8 लोगों ने अदालत में गवाही दी। गुरुवार को विशेष पोक्सो अदालत ने ऑटो चालक अजीत चौधरी को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया। सरकारी वकील ने कहा कि सजा आज घोषित की जाएगी।

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