2028 की माध्यमिक परीक्षा के लिए आयु सीमा तय

31 अक्टूबर 2013 के बाद जन्मे छात्र-छात्राएं नहीं दे सकेंगे परीक्षा
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कोलकाता : पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2028 की माध्यमिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 31 अक्टूबर 2013 के बाद जन्मे छात्र-छात्राएं वर्ष 2028 की माध्यमिक परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों का पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले विद्यार्थियों की जन्मतिथि का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाए। जिन छात्रों की जन्मतिथि निर्धारित कट-ऑफ तिथि के बाद होगी, उनके पंजीकरण फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में वर्ष 2028 से माध्यमिक परीक्षा का स्वरूप भी बदलने जा रहा है। पारंपरिक वार्षिक परीक्षा प्रणाली की जगह उच्च माध्यमिक की तर्ज पर सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों का मूल्यांकन चरणबद्ध तरीके से होगा। इसी कारण बोर्ड ने समय रहते पात्रता संबंधी नियम स्पष्ट कर दिए हैं, ताकि बाद में किसी छात्र या स्कूल को पंजीकरण के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।

बोर्ड ने सभी प्रधानाध्यापकों, प्रधानाध्यापिकाओं और अभिभावकों से अपील की है कि पंजीकरण से पहले विद्यार्थियों की जन्मतिथि से संबंधित सभी दस्तावेजों का भली-भांति मिलान कर लें। बोर्ड का कहना है कि जन्मतिथि के सत्यापन में किसी भी प्रकार की लापरवाही से विद्यार्थियों का पंजीकरण रद्द हो सकता है। इसलिए स्कूल प्रशासन और अभिभावकों को इस संबंध में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

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