आरजी कर लिफ्ट हादसा : 5 अभियुक्तों को फिर पुलिस हिरासत

फाइल फोटो
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कोलकाता : आरजी कर अस्पताल में लिफ्ट में फंसकर एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत के मामले में गिरफ्तार 5 अभियुक्तों को सियालदह कोर्ट ने पुनः पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सभी अभियुक्तों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में तीन लिफ्टमैन मिलन कुमार दास, विश्वनाथ दास और मानस कुमार गुहा तथा दो सुरक्षा गार्ड अशरफुल रहमान और शुभदीप दास शामिल हैं। सरकारी वकील स्नेहांग्शु घोष ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि लिफ्टमैन की नियुक्ति विशेष रूप से लिफ्ट के सुरक्षित संचालन के लिए की जाती है और इसके लिए लाइसेंस भी आवश्यक होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि घटना के समय लिफ्टमैन अपनी ड्यूटी पर क्यों मौजूद नहीं थे। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताया और कहा कि मामले की जांच जारी है तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं। जानकारी के अनुसार, घटना तड़के करीब 4 बजे शुरू हुई और लंबे समय तक पीड़ित की चीख-पुकार सुनाई देती रही, लेकिन मौके पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंचा। इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। वहीं, बचाव पक्ष के वकील सप्तर्षि घोष, काजल दास और आशीष मुखर्जी ने अभियुक्तों के लिए जमानत की अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि यदि लापरवाही हुई है तो अन्य जिम्मेदार पक्षों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि केवल लिफ्टमैन और सुरक्षा गार्डों को निशाना बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता के वकील शुभज्योति दत्ता ने अदालत में कहा कि लिफ्टमैन की जिम्मेदारी थी कि वे लिफ्ट की स्थिति की नियमित जांच करें, लेकिन इस मामले में गंभीर लापरवाही सामने आयी है। उन्होंने यह भी कहा कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सियालदह कोर्ट के एसीजेएम सुल्तान मामूद ने सभी पांच आरोपितों को 1 अप्रैल तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने का निर्देश दिया है। मामले की जांच जारी है।


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