निवेश के नाम पर लगाया था 35 लाख का चूना, कोर्ट ने सुनाई सजा

निवेश के नाम पर लगाया था 35 लाख का चूना, कोर्ट ने सुनाई सजा
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कोलकाता : बड़ाबाजार में एक व्यवसायी से निवेश के नाम पर 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त सुजय मुखर्जी को अदालत ने एक साल कैद की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को आईपीसी की धारा 420 के तहत 1 साल और 406 के तहत 6 महीने की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा अदालत ने उसे 3 महीने के अंदर 35 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर पीड़ित व्यक्ति को चुकाने को कहा है। घटना बड़ाबाजार थाना इलाके की है। सरकारी वकील ने बताया कि गत जुलाई 2010 में अभियुक्त सुजय मुखर्जी ने एक व्यवसायी को फिल्म प्रोडक्शन में निवेश करने के लिए कहा था। अभियुक्त ने व्यवसायी को कहा था कि निवेश करने पर उसे ज्यादा मुनाफा होगा। जालसाज की बातों में आकर उसने निवेश कर दिया निवेश करने के कई दिन बाद भी निवेश किए हुए रुपये एवं मुनाफा नहीं मिलने पर व्यवसायी थाने में शिकायत दर्ज करायी। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 6 लोगों ने गवाही दी। अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उसे सजा सुनायी है।

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