धर्मतला नीट प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार सभी 16 आरोपियों को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बदला बैंकशाल कोर्ट का फैसला
फाइल फोटो
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दीपक, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : धर्मतला में नीट प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार सभी 16 आरोपियों को मंगलवार को बैंकशाल कोर्ट से जमानत मिल गई। पहले अदालत ने आरोपियों को 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश के बाद कुछ ही मिनटों में आदेश में संशोधन करते हुए सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई। दरअसल, नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक के विरोध में वामपंथी छात्र संगठनों के आह्वान पर गत शुक्रवार को सियालदह से धर्मतला तक विरोध मार्च निकाला गया था। इस मार्च में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और आम नागरिक शामिल हुए थे। रैली के अंतिम चरण में प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद पत्रकारों के साथ मारपीट की गई, जबकि पुलिस पर जूते, पानी की बोतलें और ईंटें फेंकी गईं। स्थिति को नियंत्रित करने के बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर 16 लोगों को गिरफ्तार किया।

26 जुलाई को आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने पर उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। मंगलवार को दोबारा बैंकशाल कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने जेल हिरासत की मांग की, जिसे अदालत ने प्रारंभिक तौर पर स्वीकार करते हुए 30 जुलाई तक जेल भेजने का आदेश दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के सभी प्रदर्शनकारियों को तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही जिन लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें भी रिहा किया जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानकारी मिलते ही धर्मतला मामले में गिरफ्तार आरोपियों के वकीलों ने दोबारा जमानत की अर्जी दाखिल की। हालांकि गिरफ्तार सभी आरोपी बालिग हैं, लेकिन पुलिस ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार उन्हें हिरासत में बनाए रखने की इच्छुक नहीं है। इसके बाद बैंकशाल कोर्ट ने अपना पहले का आदेश वापस लेते हुए सभी 16 आरोपियों को 500 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।


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