NIA मामलों की सुनवाई के लिए दो और विशेष अदालतें गठित

आदेश के मुताबिक, दोनों विशेष अदालतों का अधिकार क्षेत्र पूरे झारखंड में होगा
सांकेतिक तस्वीर
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रांची : झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दो और विशेष अदालतों का गठन किया गया है। न्यायिक आयुक्त, रांची की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अपर न्यायिक आयुक्त-17 संजीव झा और अपर न्यायिक आयुक्त-20 अरविंद कुमार द्वितीय की अदालतें अब एनआईए की ओर से जांच किए जा रहे मामलों की सुनवाई करेंगी।

न्यायिक आयुक्त कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के 16 सितंबर के पत्र और एनआईए के उप महानिरीक्षक (लीगल) की ओर से 7 सितंबर को भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है। केंद्र सरकार ने 16 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना में इन दोनों अदालतों को एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के रूप में नामित किया था।

आदेश के मुताबिक, दोनों विशेष अदालतों का अधिकार क्षेत्र पूरे झारखंड में होगा। इसका मतलब है कि राज्य के किसी भी हिस्से से जुड़े एनआईए मामलों की सुनवाई इन अदालतों में की जा सकेगी। दोनों अदालतों को एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई का जिम्मा संभालने का निर्देश दिया गया है।

न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा की ओर से जारी आदेश की प्रति रांची सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार, एनआईए के लोक अभियोजक, रांची जिला बार एसोसिएशन और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। रांची सिविल कोर्ट में पहले से एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की व्यवस्था है।

नई व्यवस्था के बाद ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए दो और अदालतें उपलब्ध होंगी। इससे एनआईए की जांच वाले मामलों की सुनवाई को अलग-अलग अदालतों में बांटने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन अदालतों में एनआईए की जांच से जुड़े गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी।

इनमें आतंकवाद, नक्सली गतिविधियों और एनआईए के दायरे में आने वाले अन्य गंभीर मामलों से जुड़े मुकदमे शामिल हो सकते हैं।

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