झारखंड : साहिबगंज के अतिरिक्त जिलाधिकारी पर 2,000 रुपये का जुर्माना

हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना के लिए जुर्माना लगाया
झारखंड हाई कोर्ट
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को साहिबगंज के अतिरिक्त जिलाधिकारी गौतम भगत को अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराते हुए उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जिसकी वसूली उनसे की जाएगी। मामला साहिबगंज जिले में गंगा नदी पर नौका सेवाओं के लिए घाटों की नीलामी पर हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन से संबंधित है।

याचिकाकर्ता अंकुश राजहन ने यह बात मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ के संज्ञान में लाई। खंडपीठ ने भगत को अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया और उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। राजहंस ने साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा घाटों के आवंटन के लिए जारी निविदा शर्तों को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट को अवगत कराया गया कि प्रशासन ने नौका सेवा के माल वाहक मार्ग में गरम घाट और कुरसेला घाट का उल्लेख किया है, लेकिन उन घाटों को अधिसूचित नहीं किया गया।

हाई कोर्ट ने कहा था कि घाटों की नीलामी अधिसूचित घाटों तक ही सीमित रहनी चाहिए और साहिबगंज जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि जो घाट अधिसूचित नहीं हैं, उनके लिए कोई निविदा आमंत्रित न की जाए। अदालत को बताया गया कि निर्देश का उल्लंघन करते हुए साहिबगंज के अतिरिक्त जिलाधिकारी ने उन घाटों के आवंटन के लिए भी निविदा जारी की थी, जिन्हें अधिसूचित नहीं किया गया था।

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