

रांची : झारखंड के सभी 48 नगर निगमों और नगर निकायों के लंबित चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी ओर से सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट को चुनाव कराने की प्रस्तावित टाइमलाइन पर सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी। आयोग ने कोर्ट को बताया कि चुनाव की तैयारी में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगेगा, इसके बाद 45 दिनों के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी कर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह प्रस्तावित टाइमलाइन के अनुसार चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ले। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मार्च निर्धारित की है।
2023 में निकायों का कार्यकाल खत्म
झारखंड के सभी नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो चुका है। उस समय 27 अप्रैल 2023 तक नये चुनाव कराए जाने थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए शुरू की गई ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रक्रिया पूरी न होने के कारण चुनाव टलते रहे। अप्रैल 2023 के बाद से राज्य के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों का संचालन सरकारी प्रशासकों के हाथों में है।