झारखंड पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव, अब नहीं लगानी होगी 10 किमी दौड़

झारखंड : मंत्रिमंडल ने संयुक्त भर्ती नियमों को दी मंजूरी
रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक
रांची में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक
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रांची : झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को संयुक्त भर्ती नियम 2025 को मंजूरी दे दी। इस नियम के तहत पुलिस, आबकारी कांस्टेबल, वार्डन और होमगार्ड जैसी विभिन्न भर्तियों में आवश्यक शारीरिक क्षमता परीक्षण के मापदंडों में ढील दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई।

नए नियमों के अनुसार, पुरुष अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ने के मौजूदा योग्यता मानदंड के बजाय 6 मिनट में 1,600 मीटर दौड़ना होगा। मंत्रिमंडल सचिव वंदना दादेल ने कहा, राज्य में पहली बार इस तरह के नियम बनाए गए हैं, जिसमें शारीरिक क्षमता परीक्षण में संशोधन किया गया है।

हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त-सितंबर में आबकारी कांस्टेबल भर्ती अभियान के दौरान 15 अभ्यर्थियों की मौत के बाद शारीरिक परीक्षण के मापदंडों में ढील देने का संकेत दिया था।

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