UCC ड्राफ्ट को उत्तराखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी | Sanmarg

UCC ड्राफ्ट को उत्तराखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी

देहरादून : उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को रविवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इस मसौदे को राज्य विधानसभा में इसे पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दी गयी। अब इसे विधेयक रूप में आगामी छह फरवरी को आयोजित विधानसभा सत्र में पेश किया जायेगा। सरकार का दावा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से दशकों से चली आ रहीं कुरीतियां और कुप्रथाएं खत्म होंगी। सभी को एक समान अधिकार मिल सकेगा। बेटा-बेटी और स्त्री-पुरुष के बीच का भेदभाव खत्म होगा।

विधेयक के कानून बनने पर महिलाओं के अधिकार बढ़ जायेंगे। प्रदेश में बहु विवाह पर रोक लगेगी। अभी मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉ के तहत चार विवाह की इजाजत मिली हुई है। इसके अलावा संपत्ति में अधिकार पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। लड़के और लड़कियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। गोद लेने की प्रक्रिया सरल की जाएगी। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार दिया जा सकता है। मुस्लिम समुदाय के भीतर इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लग सकता है। वहीं, पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं को लेकर समान अधिकार मिलेंगे।

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