

मैरीलैंड (अमेरिका) : अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को सीमित करने संबंधी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नवीनतम प्रयास पर एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगा दी है। न्यायाधीश ने उस कार्यकारी आदेश के खिलाफ प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की है जिसके बारे में ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि इसका उद्देश्य ‘‘बर्थ टूरिज्म’’ को निशाना बनाना है। ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि ‘‘बर्थ टूरिज्म’’ के तहत विदेशी लोग बच्चे के जन्म के लिए अमेरिका आते हैं, ताकि बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल सके। मैरीलैंड में अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेबोरा एल. बोर्डमैन ने यह निषेधाज्ञा तब तक लागू रखने का आदेश दिया, जब तक कि प्रवासी परिवारों और उनके समर्थन में काम करने वाले संगठनों द्वारा दायर सामूहिक मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता। बोर्डमैन ने दिये आदेश में कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि प्रमाणित वर्ग में शामिल बच्चे जन्म से ही नागरिक हैं।’’ वर्तमान कानून के तहत अमेरिका की धरती पर जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को, कुछ अपवादों को छोड़कर, जन्मजात नागरिकता की गारंटी प्राप्त है। लेकिन ट्रंप लंबे समय से जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने पहले एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के यहां जन्म लेने वाले बच्चे अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने जून में इस प्रयास को खारिज कर दिया था। राष्ट्रपति ने अगस्त में एक बार फिर कोशिश की और एक सीमित दायरे वाला कार्यकारी आदेश जारी किया।