

बेंगुलरु: हाईकोर्ट के आदेश और FSSAI के आदेश का उल्लंघन कर अभी भी देश में मां का दूध बेचा जा रहा है। बता दें इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। इसके बाद कंपनी का लाइसेंस भी रद्द है। बावजूद इसके कंपनी आदेशों का उल्लंघन करते हुए मां का दूध बेच रही है और ऐसा कर्नाटक सरकार की अनदेखी, लापरवाही के कारण हो रहा है। बता दें कि बेंगलुरु की कंपनी नियोलैक्टा लाइसेंस रद्द होने के बावजूद भी मां का दूध बेच रही है। बताते चलें कि 24 मई को भी FSSAI ने भी देशभर की कंपनियों को मां का दूध बेचने को लेकर चेतावनी दी थी। ऐसा करने वाले को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बावजूद इसके कंपनी 2 साल से मां का दूध बेच रही है।