एडीजीपी की गिरफ्तारी के निर्देश के खिलाफ ‘सुप्रीम’ सुनवाई

विधायक ने जताया था अपहरण का संदेह
एडीजीपी की गिरफ्तारी के निर्देश के खिलाफ ‘सुप्रीम’ सुनवाई
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें तमिलनाडु पुलिस को अपहरण के एक मामले में एडीजीपी एचएम जयराम (सशस्त्र पुलिस) को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था।

न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन के पीठ ने कहा कि वह बुधवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले एक वकील ने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ अपील दायर की है, जो एक इकबालिया बयान पर आधारित था। वकील ने कहा, ‘सोमवार को हाई कोर्ट के निर्देश पर एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था। मैंने आमंगलवार सुबह 10 बजे विशेष अनुमति याचिका दायर की है। कृपया मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।’ पीठ ने कहा, ‘ठीक है। हम बुधवार को इस पर सुनवाई करेंगे।’ सोमवार को हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से तमिलनाडु पुलिस को अपहरण के एक मामले में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) रैंक के एक अधिकारी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। जयराम (सशस्त्र पुलिस) को कोर्ट परिसर से बाहर आने के बाद गिरफ्तार किया गया।

विधायक ने जताई थी अपहरण की आशंका

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने विधायक एम जगन मूर्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जिन्होंने मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। वह किल्वैथिनंकुप्पम (अनुसूचित जाति) सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक संगठन के प्रमुख हैं। न्यायाधीश ने विधायक पर भी कड़ी नाराजगी जताई। सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो न्यायाधीश ने पुथिया भारतम काची के नेता मूर्ति और एडीजीपी जयराम को मौखिक रूप से दोपहर में कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया। अपहरण में कथित तौर पर जयराम की सरकारी गाड़ी इस्तेमाल किया गया था। दोनों कोर्ट में पेश हुए। अपने संक्षिप्त आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि दो अभियुक्तों ने एडीजीपी के खिलाफ इकबालिया बयान दिया है, इसलिए उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। न्यायाधीश ने मामले की आगे की सुनवाई 26 जून को करना तय किया।


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