चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ‘बॉन्ड नंबर का हो खुलासा’ | Sanmarg

चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ‘बॉन्ड नंबर का हो खुलासा’

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नई दिल्ली: भारतीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 मार्च को चुनावी बॉन्ड से जुड़े डेटा को जारी किया था। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा वही डेटा है जिसे चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को SBI ने शेयर किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 2 लिस्ट जारी किए गए हैं। इसमें कुल 763 पन्ने हैं जिनमें चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और लोगों के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। आज यानी शुक्रवार(15 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर चुनाव आयोग की तरफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने SBI को नोटिस जारी कर इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जमा रिकॉर्ड को कल यानी 16 मार्च शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपे।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने के ECI के अनुरोध को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एपेक्स अदालत के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटल किया जाए और एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल दस्तावेजों को ECI को वापस दे दिया जाएगा और वह इसे 17 मार्च को या उससे पहले वेबसाइट पर अपलोड कर देगा।

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