नई दिल्ली: सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान को लेकर तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर आज यानी शुक्रवार (22 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी की गई है। इसमें तमिनलाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन और ए.राजा का नाम शामिल है। कोर्ट में दायर याचिका में उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ ?
मामले की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की। कोर्ट में ये याचिका चेन्नई के ही एक वकील ने दर्ज की है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाएं। यहां क्यों आए हैं? वकील ने कहा कि यह मामले पहले से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम क्यों हस्तक्षेप करें? वकील ने कहा कि क्योंकि हेट स्पीच मंत्री की ओर से दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जाएं। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
इसके बाद वकील ने कहा कि हेट स्पीच का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि स्पीच क्या है ? इसपर वकील ने उदयनिधि का बयान पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के साथ मामला टैग किया। सुनवाई के बाद बेंच ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है। उदयनिधि से भी कोर्ट ने उनके बयानों पर जवाब मांगा।
‘राज्य अधिकारियों ने जारी किया परिपत्र’
वकील ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। जब राज्य खुद किसी विशेष धर्म के खिलाफ अत्याचार करता है और बच्चों को किसी विशेष धर्म के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र उपाय है। वकील ने कोर्ट से कहा कि राज्य अधिकारियों द्वारा दो दिन पहले एक परिपत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बच्चे सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे।
SC ने जारी किया नोटिस
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सांसद ए राजा, थिरुमावलवन, सु वेंकटेशन, तमिलनाडु के डीजीपी, ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर, केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री पीके शेखर बाबू और तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पीटर अल्फोंस को भी नोटिस जारी किया है।