सिद्धारमैया को राहत, जांच सीबीआई को सौंपने से हाई कोर्ट का इनकार

आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका खारिज
सिद्धारमैया को राहत, जांच सीबीआई को सौंपने से हाई कोर्ट का इनकार
Published on

बेंगलुरु : कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत देते हुए सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एमयूडीए भूमि आवंटन मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया था।
सिद्धारमैया मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 भूखंड आवंटित किए जाने में अनियमितताएं बरते जाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। स्नेहमयी कृष्णा ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य के विभागों, विशेषकर पुलिस प्राधिकारियों और कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस जैसी राज्य की जांच एजेंसियों पर अत्यधिक प्रभाव रखते हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा, ‘मामले से संबंधित दस्तावेजों से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता कि लोकायुक्त द्वारा की गयी जांच पक्षपातपूर्ण, एकतरफा या कमजोर है, जिसके कारण इस अदालत को मामला विस्तृत जांच या फिर से जांच के लिए सीबीआई को सौंपना पड़े, याचिका खारिज की जाती है।’ लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, रिश्तेदार बी एम मल्लिकार्जुन स्वामी, देवराजू (जिनसे स्वामी ने एक भूखंड खरीदकर पार्वती को उपहार में दिया था) तथा अन्य को मैसूरु में 27 सितंबर को दर्ज की गयी प्राथमिकी में नामजद किया था।
यह प्राथमिकी पूर्व और मौजूदा सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों से संबंधित विशेष अदालत के आदेश के बाद दर्ज की गयी थी।- एजेंसियां

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in