RoDTEP की घटी दरें कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर लागू नहीं होंगी: सरकार

कृषि और खाद्य उत्पादों पर आरओडीटीईपी की दरों में कटौती नहीं
RoDTEP की घटी दरें कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर लागू नहीं होंगी: सरकार
Published on

नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि निर्यात सहायता योजना ‘आरओडीटीईपी’ के तहत दिए जाने वाले शुल्क लाभ की दरों में 50 प्रतिशत की कटौती का फैसला कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर लागू नहीं होगा। यह घटनाक्रम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सरकार ने एक दिन पहले ही 'निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की वापसी' (आरओडीटीईपी) योजना के तहत लागू दरें और मूल्य-सीमा तत्काल प्रभाव से मौजूदा दरों के 50 प्रतिशत तक सीमित करने की घोषणा की थी।

सरकार ने यह योजना वर्ष 2021 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य निर्यातकों को विनिर्माण एवं वितरण प्रक्रिया के दौरान लगने वाले उन करों, शुल्कों एवं उपकरों की भरपाई करना है, जो केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य व्यवस्था के तहत वापस नहीं किए जाते। इस योजना के तहत अब तक 0.3 प्रतिशत से लेकर 3.9 प्रतिशत तक कर एवं शुल्क की वापसी दी जाती थी। यह योजना इस साल मार्च तक वैध है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘23 फरवरी, 2026 की अधिसूचना संख्या 60 के तहत अधिसूचित किए गए आरओडीटीईपी लाभ की कम दरें और मूल्य सीमा आईटीसी एचएस अध्याय 01 से 24 के तहत आने वाले निर्यातित उत्पादों पर लागू नहीं होगी।’’ अध्याय एक से 24 के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को रखा गया है।

इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट आवंटन 18,232 करोड़ रुपये था। इसे वर्ष 2026-27 के लिए बढ़ाकर 21,709 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव था लेकिन आवंटित बजट सिर्फ 10,000 करोड़ रुपये था। सूत्रों के मुताबिक, वाणिज्य मंत्रालय ने व्यय वित्त समिति (ईएफसी) को आवंटन बढ़ाने के लिए एक नोट भेजा था। सभी संबंधित मंत्रालयों से टिप्पणियां भी विभाग को भेजी गई हैं। सूत्रों ने कहा, ‘‘हम ईएफसी बैठक के लिए तारीख तय करने की मांग कर रहे हैं। इस बारे में जवाब मिलने का इंतज़ार है।’’

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in