प्रयागराज : कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को उपहार में दिये गए ‘पपी’ का नाम ‘नूरी’ रखने को लेकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रयागराज की एक अदालत में मामला दर्ज हुआ है। यह मामला आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने दर्ज कराया है। मोहम्मद फरहान के वकील मोहम्मद अली ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाएं आहत करना) के तहत सोमवार को परिवाद दाखिल किया गया।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को ‘विश्व पशु दिवस’ पर एक ‘पपी’ भेंट किया। इस पपी का नाम ‘नूरी’ रखा गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ अविरल सिंह के कार्यालय के एक अधिकारी ने परिवाद दाखिल किये जाने की पुष्टि की। वकील ने बताया कि ‘पपी’ का नाम ‘नूरी’ रखे जाने से परिवादी की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। ‘नूरी’ शब्द विशेष रूप से मुस्लिम धर्म से संबंधित है और इस्लाम धर्म में पैगंबर मुहम्मद साहब से संबंधित है। वकील ने कहा कि ‘नूरी’ शब्द का जिक्र कुराने मजीद सुरह नूर आयत 35 में भी है। मुस्लिम बच्चियों के नाम भी ‘नूरी’ हुआ करते हैं। राहुल गांधी के इस कारनामे से हमारी बच्चियों, बुजुर्गों और खासकर हमारे पैगंबर साहब की तौहीन हुई है। जब से इस्लाम धर्म का अविर्भाव हुआ है, तब से आज तक किसी भी मुस्लिम परिवार ने जानवर का नाम ‘नूरी’ नहीं रखा। परिवादी ने राहुल के इस कारनामे का विरोध देश के तमाम राष्ट्रीय समाचार चैनलों और अखबार में किया है। राहुल गांधी को मीडिया के माध्यम से ‘पपी’ का नाम बदलने और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की सलाह दी गई थी, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अदालत ने आगामी आठ नवंबर को परिवादी को अपना बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। इसके बाद दो गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिकायत की जांच के बाद अदालत प्रतिवादी को तलब कर सकती है।