यूट्यूब चैनल को ‘ब्लॉक' करने का आदेश वापस

उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को किया गया सूचित
यूट्यूब चैनल को ‘ब्लॉक' करने का आदेश वापस
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नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय को मंगलवार को सूचित किया गया कि यूट्यूब पर 73 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल ‘4पीएम’ को ‘ब्लॉक’ करने का आदेश वापस ले लिया गया है।

याची की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के पीठ को बताया कि चैनल को ब्लॉक करने का आदेश वापस ले लिया गया है। शीर्ष न्यायालय डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म ‘4पीएम’ के संपादक संजय शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें चैनल को ‘ब्लॉक’ करने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। याचिका में दावा किया गया कि यूट्यूब ने कथित तौर पर केंद्र द्वारा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ के अस्पष्ट आधारों का हवाला देते हुए जारी किये गये अज्ञात निर्देश के अनुसार चैनल को ‘ब्लॉक’ कर दिया गया।

सिब्बल ने पीठ से अनुरोध किया कि इस याचिका को अलग-अलग लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न किया जाये, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2009 के नियम 16 को चुनौती दी गयी है। उन्होंने कहा कि शर्मा की याचिका में 2009 की नियमावली के नियम 16 को भी रद्द करने का अनुरोध किया गया है। शीर्ष न्यायालय ने पांच मई को शर्मा की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था, जिसमें कहा गया था कि यह रोक पत्रकारिता की स्वतंत्रता और जनता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर भीषण हमला है। एजेंसियां

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