नेशनल हेराल्ड मामला : आरोपपत्र के संज्ञान पर मंगलवार को आदेश !

सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी हैं अभियुक्त
नेशनल हेराल्ड मामला : आरोपपत्र के संज्ञान पर मंगलवार को आदेश !
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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के आरोपपत्र के संज्ञान के पहलू पर मंगलवार को अपना आदेश सुना सकती है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में 15 जुलाई को दोनों पक्षों की ओर से संज्ञान के पहलू पर दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत 2 जुलाई से प्रतिदिन आधार पर ईडी और प्रस्तावित आरोपितों की ओर से संज्ञान के बिंदु पर दलीलें सुन रही थी। ईडी ने कांग्रेस नेताओं, पार्टी के दिवंगत नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और धनशोधन का आरोप लगाया है। इस संबंध में नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के कथित धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन में 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने कथित तौर पर 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले में एजेएल की संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़प लिया। आरोपपत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं।

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