मुस्लिम महिला को तलाक के बाद मिले तोहफ़े वापस पाने का हक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुस्लिम महिला अपने तलाकशुदा पति से पैसे और सोने की चीज़ें वापस पाने की हकदार है
मुस्लिम महिला को तलाक के बाद मिले तोहफ़े वापस पाने का हक: सुप्रीम कोर्ट
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दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुस्लिम महिला अपने तलाकशुदा पति से पैसे और सोने की चीज़ें वापस पाने की हकदार है, जो उसे शादी के समय उसके माता-पिता या रिश्तेदारों ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 1986 के तहत तोहफ़े में दी थीं।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया और रौशनारा बेगम की अपील को मंज़ूरी दी, जिसमें उन्होंने जनवरी 2024 के कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि वह पैसे वापस पाने की हकदार नहीं हैं। हाई कोर्ट ने तलाकशुदा पति, एस.के. सलाहुद्दीन की अपील पर यह विवादित आदेश दिया, जिसने शादी के समय मिले ₹7 लाख कैश और सोने के गहनों को वापस करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

“भारत का संविधान सभी के लिए एक उम्मीद, यानी बराबरी तय करता है, जो ज़ाहिर है, अभी तक हासिल नहीं हुई है। कोर्ट्स को, इस मकसद के लिए अपना काम करते हुए, अपनी सोच को सोशल जस्टिस के आधार पर रखना चाहिए। इसे सही संदर्भ में कहें तो, 1986 के एक्ट का दायरा और मकसद एक मुस्लिम महिला के तलाक के बाद उसकी इज्ज़त और फाइनेंशियल सुरक्षा को सुरक्षित करना है, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक महिला के अधिकारों के मुताबिक है,” जजमेंट देने वाले जस्टिस संजय करोल ने कहा। इस मामले में, कपल की शादी 28 अगस्त, 2005 को हुई थी। 13 दिसंबर, 2011 को उनका तलाक हो गया।

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