बेटे की जान लेकर छिपाया अफेयर, माँ को उम्रकैद

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला को अपने ही पाँच साल के बेटे की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है।
बेटे की जान लेकर छिपाया अफेयर, माँ को उम्रकैद
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला को अपने ही पाँच साल के बेटे की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 28 अप्रैल, 2023 की है। पुलिस कांस्टेबल ध्यान सिंह राठौर की पत्नी ज्योति राठौर का कथित तौर पर अपने पड़ोसी उदय इंदौलिया के साथ अफेयर था। जाँचकर्ताओं ने बताया कि ज्योति के बेटे जतिन ने अपनी माँ को उदय के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था।

इस डर से कि जतिन अपने पिता ध्यान को सब कुछ बता देगा, ज्योति ने एक भयानक कदम उठाया। उसने अपने पाँच साल के बेटे को एक दो-मंज़िला इमारत की छत से नीचे फेंक दिया। जतिन ज़िंदगी के लिए जूझता रहा, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। शुरुआत में, जतिन की मौत को छत से गिरने से हुआ हादसा माना गया। लेकिन पुलिस ने कहा कि सच ज़्यादा समय तक छिपा नहीं रह सका। अपराध होने के पंद्रह दिन बाद, ज्योति टूट गई और उसने ध्यान के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया।

अपने बेटे की मौत के बाद ध्यान को पहले से ही शक होने लगा था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने कथित तौर पर कई ऑडियो और वीडियो बातचीत रिकॉर्ड कीं, जिनमें ज्योति ने बताया कि क्या हुआ था, और उसने अपने घर में लगे कैमरों से CCTV फुटेज भी इकट्ठा किए। इन सबूतों के साथ ध्यान पुलिस के पास गया और शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मामला दर्ज किया और ज्योति और उसके प्रेमी उदय को आरोपी बनाया। जाँच के बाद, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पेश किए गए सबूतों के आधार पर ज्योति को दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। हालांकि, उदय को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया।

थाटीपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज कमल किशोर ने बताया कि पति की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया था, और जाँच में पत्नी की भूमिका सामने आई, जिसमें CCTV फुटेज की भी समीक्षा की गई। सरकारी वकील धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने ज्योति को दोषी ठहराने के लिए परिस्थितिजन्य सबूतों पर भरोसा किया, जबकि दूसरे आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया।

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