

भोपाल: मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित सीएम मोहन यादव ने बुधवार(13 दिसंबर) को सीएम पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही उन्होंने सत्ता की कमान भी संभाल ली है। आज ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई जिसमें कई अहम फैसले लिए हैं। जिसमें धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। अपने फैसलों को लेकर सीएम ने आदेश जारी किया है।
CM मोहन ने जारी किया यह आदेश
अपने पहले आदेश में सीएम यादव ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने समेत कई अहम आदेश जारी किए हैं। इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही आदतन अपराधी की जमानत को रद्द करने का आदेश भी जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार राम मंदिर जाने वालों का स्वागत करेगी।
नियंत्रित लाउडस्पीकर पर नहीं रहेगी रोक
सीएम के पहले आदेश को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों और अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहला आदेश यही है कि धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे और खुले में मांस की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। सीएम के आदेश के मुताबिक अनियमित और अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर ही प्रतिबंध है। नियमित एवं नियंत्रित (अनुमत्य डेसिबेल के) उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है।