कोहिमा पुलिस ने वाहन में बदलाव पर लगाया प्रतिबंध

तत्काल प्रभाव से लागू
कोहिमा पुलिस ने वाहन में बदलाव पर लगाया प्रतिबंध
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कोहिमा : कोहिमा पुलिस ने वाहन मालिकों को अनधिकृत वाहन में बदलाव करने के खिलाफ चेतावनी दी है।पुलिस ने कहा कि इस तरह के बदलाव मोटर वाहन अधिनियम, 1989 और संबंधित नियमों का उल्लंघन हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति में कोहिमा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निर्माता के मूल निर्देशों से अलग वाहनों मे बदलाव पर सख्त प्रतिबंध है। पुलिस ने कई अवैध बदलावों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें धुआं निकास प्रणाली में परिवर्तन - विशेष रूप से दोपहिया वाहनों में - गैर-मानक या अत्यधिक चमकदार एलईडी लाइट्स को फिर से लगाना, अनधिकृत सायरन या ब्लिंकर लगाना और विंडशील्ड और खिड़कियों पर दृश्यता कम करने वाली टिंटेड फिल्मों का उपयोग करना शामिल है। इसके अलावा, पुलिस ने बताया है कि आने वाले दिनों में नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और मालिकों या ऑपरेटरों को कानून के तहत कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, कोहिमा पुलिस ने सभी वाहन उपयोगकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनके वाहन स्वीकृत निर्देशों के अनुरूप हों और ऐसे किसी भी बदलाव को करने से बचें, जिसकी स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं है। कोहिमा पुलिस ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और स्थापित वाहन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। पुलिस ने जनता को सतर्क रहने, सड़क पर अनुशासन बनाए रखने तथा दंड से बचने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी।

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