बीमा कंपनी की दलील ख्रारिज, पीड़ित परिवार को 16 लाख रुपये का मुआवजा

8 मई को दिया गया था आदेश
बीमा कंपनी की दलील ख्रारिज, पीड़ित परिवार को 16 लाख रुपये का मुआवजा
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ठाणे (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2017 में मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए 42 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 16 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएसीटी की सदस्य एस. एन. शाह ने बीमाकर्ता कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की दलील को खारिज करते हुए पहले मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया, भले ही दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था। बीमाकर्ता को वाहन मालिक से राशि वसूलने की स्वतंत्रता दी गई है।

आदेश 8 मई को दिया गया जिसकी एक प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई। दुर्घटना 16 जून, 2017 की रात को हुई थी, जब पीड़ित, तातु गणपत गायकर अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और अन्य चार पहिया वाहन ने उसके वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में गायकर को गंभीर चोट आई और शाहपुर के एक ग्रामीण अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। बीमाकर्ता, बजाज आलियांज ने दलील दी कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वाहन को किराए पर चलाया जा रहा था, जो बीमा की शर्तों का उल्लंघन था। कंपनी ने यह भी दलील दी कि वाहन चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था।

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