भूमि अधिकारों को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

1996 के विनियमों की धारा 38 और 159(2) पर वैधता चुनौती
भूमि अधिकारों को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई
Published on

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : ऑल इंडिया किसान सभा ने जानकारी दी है कि कोलकाता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच ने 1996 के विनियमों की धारा 38 और 159(2) की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है। संगठन का कहना है कि ये प्रावधान द्वीपवासियों को उनकी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व अधिकार से वंचित करते हैं, जिससे उनकी आजीविका और सम्मान प्रभावित होता है। जारी बयान में बताया गया कि समुचित सूचना दिए जाने के बावजूद केंद्र सरकार अदालत में उपस्थित नहीं हुई। न्यायालय ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता अपना पक्ष रखेंगे।ऑल इंडिया किसान सभा का मानना है कि भूमि द्वीपवासियों की है और वर्तमान नियम अन्यायपूर्ण तथा जनविरोधी हैं। संगठन ने कहा कि भूमि केवल संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति और भविष्य की आधारशिला है। संगठन ने समाज के सभी वर्गों से इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है और कहा है कि यह केवल कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय और अधिकारों की लड़ाई है। ऑल इंडिया किसान सभा ने विश्वास जताया कि वह इस मुद्दे को अंत तक उठाएगा और द्वीपवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगा।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in