सवालों से भागे ज्ञानेश कुमार, अदालत में भी जीत : अभिषेक

अभिषेक बनर्जी ने CEC पर बोला बड़ा हमला
सवालों से भागे ज्ञानेश कुमार, अदालत में भी जीत : अभिषेक
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प्रसेनजीत, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : मंगलवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की अपील के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धर्मतल्ला मेट्रो चैनल पर अपना पांच दिनों का धरना अस्थायी रूप से समाप्त करने का फैसला किया। अभिषेक ने वोटर सूची मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'मां-माटी-मानुष की जीत' बताया और दावा किया कि शीर्ष अदालत ने उनकी सभी प्रमुख मांगों को मान्यता दी है। साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पत्रकारों के सवालों का जवाब न देकर वह “दुम दवाकर भाग गए”।

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मामले को माना “विशेष मामला”

धरना मंच से बोलते हुए अभिषेक ने कहा कि SIR मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार झेलनी पड़ी। उनका आरोप था कि दबाव बनाकर और भाजपा के इशारे पर असली मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे थे तथा उनपर अपील का कोई अवसर नहीं पड़ रहा था। अदालत ने निर्देश दिया है कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने का अवसर दिया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग और कलकत्ता हाईकोर्ट को मिलकर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक अपीलीय ट्रिब्यूनल बेंच गठित करने को कहा गया है।

अभिषेक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मामले को “विशेष मामला” माना है और चुनाव से एक दिन पहले भी यदि किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल कराने की जरूरत पड़े, तो सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और ममता बनर्जी के संघर्ष की जीत बताया। अभिषेक ने ममता बनर्जी से अपील करते हुए कहा कि अभी विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 50-55 दिन की लड़ाई बाकी है और 30 अप्रैल तक यह संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए बंगाल के 10 करोड़ लोगों के हित में उनका स्वस्थ रहना जरूरी है और उन्हें धरना समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे हैं, उन्हें फॉर्म-6 भरने और डीईओ या ब्लॉक कार्यालय में आवेदन करने में मदद करें, चाहे वे किसी भी दल, धर्म या जाति से क्यों न हों।

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