गूगल पर 2.4 अरब यूरो का जुर्माना, यूरोपीय संघ की अपीलीय अदालत ने दी राहत

गूगल पर 2.4 अरब यूरो का जुर्माना, यूरोपीय संघ की अपीलीय अदालत ने दी राहत
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लंदन: गूगल को यूरोपीय संघ की अपीलीय अदालत से प्रतिस्पर्धा मानकों के उल्लंघन पर लगे 2.4 अरब यूरो के जुर्माने से राहत नहीं मिली है। अदालत ने मंगलवार को इस जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा।इस जुर्माने की शुरुआत 2017 में हुई थी, जब यूरोपीय आयोग ने गूगल पर आरोप लगाया था कि उसने अपने सर्च इंजन पर खरीदारी सुझावों के जरिए प्रतिस्पर्धियों को अवैध रूप से नुकसान पहुँचाया। आयोग ने गूगल पर 2.4 अरब यूरो (2.7 अरब डॉलर) का जुर्माना लगाया था। गूगल ने इस फैसले के खिलाफ यूरोपीय संघ के कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। अदालत ने एक बयान में कहा, "कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस अपील को खारिज कर दिया और सामान्य अदालत के फैसले को बरकरार रखा।" गूगल ने इस निर्णय पर निराशा व्यक्त की है। कंपनी ने कहा, "हम इस फैसले से निराश हैं, जो कि तथ्यों के एक बहुत विशिष्ट समूह से संबंधित है।" गूगल ने यह भी बताया कि उसने 2017 में यूरोपीय आयोग के आदेश का पालन करते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और शॉपिंग सर्च लिस्टिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया भी शुरू की है। कंपनी ने अपने बयान में जोड़ा, "हमारा दृष्टिकोण सात वर्षों से अधिक समय से सफलतापूर्वक काम कर रहा है, जिससे 800 से अधिक तुलनात्मक शॉपिंग सेवाओं के लिए अरबों क्लिक उत्पन्न हुए हैं।"

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