‘सुप्रीम’ फटकार के बाद BMC ने 27 ढांचे ध्वस्त किए

BMC के आर-सेंट्रल वार्ड ने 70 कर्मचारियों और श्रमिकों की मदद से यह अभियान चलाया
Mumbai
‘सुप्रीम’ फटकार के बाद हरकत में BMC
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मुंबई : सु्प्रीम कोर्ट की ओर से निर्देशों का पालन नहीं करने पर नगर निगम आयुक्त का वेतन रोकने का आदेश दिए जाने के एक दिन बाद, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने बुधवार को मुंबई में बस अड्डे के लिए आरक्षित भूखंड से 27 व्यावसायिक ढांचे हटा दिए।

BMC ने कहा कि पश्चिमी उपनगर बोरीवली पूर्व में स्वामी विवेकानंद रोड पर स्थित भूखंड से अतिक्रमण हटाया गया है। नगर निगम के अनुसार, टाउन प्लानिंग स्कीम-2 के तहत बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) के बस अड्डे के लिए 3,400 वर्ग मीटर का यह भूखंड आरक्षित है।

BMC के आर-सेंट्रल वार्ड ने 70 कर्मचारियों और श्रमिकों की मदद से यह अभियान चलाया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। इससे पहले मंगलवार को सु्प्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों के पीठ ने भूखंड से अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े को अवमानना नोटिस जारी किया था।

पीठ ने उनका नवंबर महीने का वेतन और संबंधित अन्य नगर निगम अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश भी दिया था। पीठ ने अपने पहले के निर्देशों का पालन करने के लिए BMC की 30 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग भी खारिज कर दी थी और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

बोरीवली स्थित इस भूखंड को लेकर BMC और एक निजी डेवलपर के बीच लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा था। अगस्त 2025 में सु्प्रीम कोर्ट ने डेवलपर को निर्देश दिया था कि वह प्रशासनिक भवन के साथ यह भूखंड अतिक्रमण मुक्त करके नगर निगम को सौंपे।

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