नागालैंड में एनएच-29 के पास उत्खनन और मिट्टी काटने पर प्रतिबंध

चुमौकेदिमा के डिप्टी कमिश्नर पोलन जॉन का आदेश
नागालैंड में एनएच-29 के पास उत्खनन और मिट्टी काटने पर प्रतिबंध
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दीमापुर : नागालैंड के चुमौकेदिमा के डिप्टी कमिश्नर पोलन जॉन ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 29 के पास किसी भी तरह की खदान, मिट्टी काटने, अस्थायी विक्रेता स्टॉल लगाने या इसी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी, जो राजमार्ग और उसके उपयोगकर्ताओं की स्थिरता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

एक परिपत्र में, डीसी पोलन जॉन ने कहा कि जिला प्रशासन ने देखा है कि एनएच-29 के करीब कुछ गतिविधियां जैसे कि खदान, मिट्टी काटना, निर्माण गतिविधियाँ, अस्थायी फल और सब्जियों के स्टॉल लगाना और अन्य भूमि-संबंधी कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें मार्ग के अधिकार वाली भूमि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये गतिविधियां राजमार्ग की संरचनात्मक अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं और मिट्टी के कटाव, भूस्खलन, राजमार्ग अवरोध, अतिक्रमण, धंसाव और घातक राजमार्ग दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाकर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। डीसी ने सभी व्यक्तियों, ग्राम परिषदों और हितधारकों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और यात्रियों के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के हित में राजमार्ग के पास ऐसी कोई भी गतिविधि करने से परहेज करने की सलाह दी। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया कि वे मार्ग की स्थायित्व और सभी संबंधित पक्षों की सुरक्षा को बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। डीसी ने यह भी चेतावनी दी कि एनएच-29 की सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक पाई जाने वाली किसी भी गतिविधि के लिए लागू कानूनों और नियमों के अनुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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