बच्ची से ‘डिजिटल रेप’, दोषी को उम्रकैद

दोषी को 24,000 रुपये तथा स्कूल पर 10 लाख का जुर्माना
प्रतीकात्मक तस्वीर
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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनपद गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के एक नामी स्कूल में साल 2018 में साढ़े तीन साल की बच्ची से ‘डिजिटल’ रेप करने वाले चंडीदास को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि उस पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने निजी स्कूल पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा था कि मामले की जानकारी होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उसने 2 दिन तक मामले को दबाने का प्रयास किया। स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को रफा-दफा करने के लिए बच्ची के माता-पिता पर भी दबाव बनाया गया था। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि तैराकी सिखाने के दौरान चंडीदास ने डिजिटल दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। अभियुक्त तब बतौर लाइफ गार्ड तरणताल के पास तैनात था। चंडीदास मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। भाटी ने बताया कि वर्ष 2018 में सूरजपुर क्षेत्र में स्थित निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के साथ चंडीदास ने डिजिटल रेप किया था। मामले में पुलिस ने चंडीदास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। भाटी ने बताया कि दोनों पक्षों के वकील के जिरह के बाद कोर्ट ने चंडीदास को दोषी पाया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसे 24 हजार रुपये का अर्थ दंड भी दिया।

कोर्ट ने निजी स्कूल को भी घोर लापरवाही के लिए उत्तरदायी माना और उसे आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। यह रकम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी होगी। यह राशि पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। डिजिटल रेप 2 शब्द डिजिट और रेप से बना है। डिजिट का आशय यहां उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली से है। डिजिटल रेप से जुड़ी घटनाओं में अभियुक्त अंगुलियों या अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं।

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