असम में जादू-टोना करने के संदेह में महिला जिंदा जला देने वाले 23 लोगों को आजीवन कारावास

12 पुरुषों और 11 महिलाओं को सुनाई गई सजा
फाइल फोटो
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डिब्रूगढ़ : असम के चराईदेव जिले की एक अदालत ने 13 साल पहले जादू-टोना करने के संदेह में एक महिला की हत्या के मामले में 23 लोगों को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चराईदेव जिला एवं सत्र न्यायाधीश अबूबक्कर सिद्दीकी ने 12 पुरुषों और 11 महिलाओं को अपराध का दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने दोषियों को पीड़ित परिवार को आठ लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। 2012 की इस घटना से व्यापक आक्रोश फैल गया था और इस मामले की सुनवाई 13 साल तक चली थी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता को जादू-टोना करने के संदेह में चराईदेव के जाल्हा गांव में लोगों के एक समूह द्वारा गंभीर शारीरिक यातनाएं दी गईं और अंततः उसे आग के हवाले कर दिया गया।

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