Bengaluru Stampede: हाईकोर्ट पहुंचा चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामला

आज होगी सुनवाई; 11 लोगों की गई थी जान
Bengaluru Stampede: हाईकोर्ट पहुंचा चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामला
Shailendra Bhojak
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बेंगलुरु - बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के मामले को अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया है। इस पर अदालत आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई करेगी। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी-कर्नाटक के युवा अध्यक्ष लोहित हनुमानपुरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत कराई दर्ज 

सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और कर्नाटक राज्य क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 106 के तहत केस दर्ज करने की मांग की है।

कर्नाटक सरकार का फैसला

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार अब बड़े कार्यक्रमों, सभाओं और आयोजनों के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगी। इस कदम का मकसद भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोकना है। यह फैसला चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के पास बुधवार को हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद लिया गया है।

क्या है मामला ?

3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें 17 सीजन के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत दर्ज की। इसके बाद 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाने के लिए समारोह का आयोजन किया गया था।

कैसे घटी घटना ?

समारोह के दौरान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे भगदड़ मच गई। अपने पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग वहां जमा हुए थे। लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और अफरातफरी में बड़ी घटना हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 47 अन्य घायल हो गए।

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