मंगळुटान वन क्षेत्र में 93 किलोग्राम हिरण मांस जब्त

अवैध वन्यजीव व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी
तस्वीर में मंगळुटान वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा हिरण के मांस की जब्ती से संबंधित कार्रवाई का दृश्य।
तस्वीर में मंगळुटान वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा हिरण के मांस की जब्ती से संबंधित कार्रवाई का दृश्य।
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सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजय पुरम --

अंडमान और निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग ने दक्षिण अंडमान वन प्रभाग के अंतर्गत मंगळुटान वन क्षेत्र की टीम द्वारा 08 अक्टूबर 2026 को चलाए गए अभियान के दौरान 93 किलोग्राम हिरण मांस जब्त किया।

वन्यजीव मांस के अवैध व्यापार के संबंध में मिली विश्वसनीय सूचना के आधार पर वन विभाग के कर्मचारियों ने एक महिला को रोका और उसके पास से 21 किलोग्राम हिरण मांस जब्त किया। इसके बाद की गई तलाशी के दौरान 72 किलोग्राम अतिरिक्त हिरण मांस बरामद किया गया। इस प्रकार कुल 93 किलोग्राम वन्य पशु मांस तथा अवैध व्यापार में इस्तेमाल किए जाने की आशंका वाली अन्य वस्तुएं जब्त की गईं। मामले में आगे की जांच जारी है।

उल्लेखनीय है कि इसी महिला को इससे पहले 01 अगस्त 2026 को मंगळुटान वन क्षेत्र द्वारा वन्यजीव अपराध के एक अलग मामले में रोका गया था। उस कार्रवाई के दौरान उसके कब्जे से 16 किलोग्राम वन्य पशु मांस जब्त किया गया था। इसके बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वन्यजीव अपराध का मामला दर्ज किया गया था और मामले को श्री विजय पुरम स्थित मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

यह अभियान दक्षिण अंडमान वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी राजी जॉर्ज, भारतीय वन सेवा, की समग्र निगरानी में तथा सहायक वन संरक्षक आर.एस. शरथ और वन क्षेत्राधिकारी अमलेंदु मंडल के मार्गदर्शन में चलाया गया।

दक्षिण अंडमान वन प्रभाग ने आम जनता से एक बार फिर अपील की है कि द्वीपों के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा में विभाग को सहयोग करें। अवैध शिकार, वन्यजीवों अथवा वन्य उत्पादों को अपने पास रखने, उनके परिवहन, भंडारण या व्यापार से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना वन विभाग की सहायता दूरभाष संख्या 03192-255228 पर दें। विभाग ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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