लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में आरोपी को शीघ्र सजा

न्यायालय ने दोषी को पांच हजार पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया
फोटो में मायाबंदर जिला न्यायालय की तस्वीर।
फोटो में मायाबंदर जिला न्यायालय की तस्वीर।
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सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजय पुरम -- उत्तर एवं मध्य अंडमान पुलिस की लापरवाही से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत दर्ज एक सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी को शीघ्र दोषसिद्धि मिली है। मायाबंदर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय ने 29 सितंबर 2026 को कदमताल थाना क्षेत्र में दर्ज सड़क दुर्घटना के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया।

यह मामला कदमताल थाने में प्राथमिकी संख्या 15/26 के तहत 15 जुलाई 2026 को दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी पर तेज और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप था, जिसके कारण सड़क दुर्घटना में पीड़ित को चोटें आई थीं। पुलिस द्वारा मामले की जांच पूरी करने के बाद इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस के अनुसार, मामले में की गई पेशेवर और विस्तृत जांच के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए। इसके परिणामस्वरूप प्राथमिकी दर्ज होने के तीन महीने के भीतर ही मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित की गई और न्यायालय ने आरोपी को पांच हजार पांच सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

उत्तर एवं मध्य अंडमान पुलिस ने कहा कि सड़क पर तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस मामले में शीघ्र दोषसिद्धि पुलिस की ओर से की गई व्यवस्थित और प्रभावी जांच को दर्शाती है।

पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करना और पीड़ितों को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कम समय में न्यायालय से दोषसिद्धि प्राप्त होना लापरवाही से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

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