

सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला पुलिस ने रंगत थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के एक पुराने मामले में आरोपी को दोषसिद्ध कराकर पीड़ित को न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त की है। मामला प्राथमिकी संख्या 67/2006, दिनांक 12 अप्रैल 2006 से संबंधित है, जो रंगत थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया था। 14 अगस्त को दक्षिण अंडमान जिला, पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा तथा 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। यह मामला 12 अप्रैल 2006 को रंगत के परनसाला में हुई एक हिंसक घटना से संबंधित है। बताया गया कि आरोपी का अपने मित्र के साथ मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। हमले में पीड़ित की मृत्यु हो गई। शिकायत के आधार पर रंगत थाने में मामला दर्ज किया गया और तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक देवदास द्वारा जांच शुरू की गई। इसके बाद जांच को रंगत थाने के तत्कालीन थाना प्रभारियों निरीक्षक अनिल कुमार सिंह और निरीक्षक एम. ए. नौशाद ने आगे बढ़ाया। जांच अधिकारियों द्वारा किए गए समर्पित और गहन प्रयासों के परिणामस्वरूप मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों को एकत्र किया गया और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इन प्रयासों ने आरोपी की सफल दोषसिद्धि और सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।