गोविंद पंसारे की हत्या मामले में 6 आरोपितों को जमानत

सचिन अंदुरे, गणेश मिस्किन, अमित देगवेकर, अमित बद्दी, भरत कुराने और वासुदेव सूर्यवंशी की जमानत याचिका स्वीकार
गोविंद पंसारे की हत्या मामले में 6 आरोपितों को जमानत
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मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2015 में लेखक और तर्कवादी गोविंद पंसारे की हत्या के मामले में छह आरोपितों को लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर बुधवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति ए एस किलोर के पीठ ने 6 अभियुक्तों सचिन अंदुरे, गणेश मिस्किन, अमित देगवेकर, अमित बद्दी, भरत कुराने और वासुदेव सूर्यवंशी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। उन्हें 2018 और 2019 के बीच अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में हैं। न्यायमूर्ति किलोर ने कहा, ‘मैं लंबे समय तक जेल में रहने के आधार पर 6 अभियुक्तों की जमानत याचिका स्वीकार कर रहा हूं।’ उन्होंने यह भी कहा कि वह एक अन्य अभियुक्त वीरेंद्र सिंह तावड़े की जमानत याचिका पर अलग से सुनवाई करेंगे। गोविंद पंसारे (82) को 16 फरवरी, 2015 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में गोली मार दी गयी थी और 20 फरवरी को उनकी मौत हो गयी थी। गोविंद पंसारे और उनकी पत्नी उमा कोल्हापुर के सम्राट नगर इलाके में सुबह की सैर से घर लौट रहे थे, जब दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उन पर गोलियां चलाईं और इसके बाद वे फरार हो गये। शुरू में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के एक विशेष जांच दल ने इस हत्याकांड की जांच की थी लेकिन बाद में 2022 में यह मामला एटीएस को सौंप दिया गया था। पहचाने गए 12 अभियुक्तों में से 10 को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरक आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है। इस मामले में दो शूटर अभी भी फरार हैं। हाई कोर्ट इस मामले की जांच की निगरानी कर रहा था, लेकिन इस महीने की शुरुआत में कोर्ट ने कहा था कि इसे जारी रखे जाने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने हालांकि मामले की सुनवाई में तेजी लाने और दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था।

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