Rape के मामलों में 50 दिनों के भीतर सजा दिलाने वाले कानून की जरूरत : अभिषेक बनर्जी | Sanmarg

Rape के मामलों में 50 दिनों के भीतर सजा दिलाने वाले कानून की जरूरत : अभिषेक बनर्जी

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने यौन उत्पीड़न के मामलों में 50 दिनों के भीतर दोषसिद्धि अनिवार्य करने वाले कानून की वकालत करते हुए गुरुवार को दावा किया कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ही देश में ऐसे 900 से अधिक मामले हुए हैं। बनर्जी ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार पर बलात्कार रोधी समग्र कानून बनाने के लिए दबाव डालें, जिससे इन मामलों में त्वरित सुनवाई हो और आरोपियों को कड़ी सजा मिल सके। बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ”कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला प्रशिक्षु के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ पिछले 10 दिनों में जब लोग सड़कों पर प्रदर्शन और न्याय की मांग कर रहे हैं, उसी दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में बलात्कार की 900 घटनाएं हुई हैं।”
प्रति 15 मिनट में रेप की एक घटना सामने आती है
उन्होंने कहा, ‘देश में हर दिन बलात्कार की 90 घटनाएं, प्रति घंटे ऐसी चार तथा प्रति 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना सामने आती है इसलिए इन मामलों में निर्णायक कार्रवाई की जरुरत है। हमें ऐसे मजबूत कानूनों की जरूरत है जो 50 दिनों के भीतर सुनवाई और दोषसिद्धि कर सकें और उसके बाद कठोर सजा दे सकें, न कि केवल खोखले वादे करें। राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्र सरकार पर बलात्कार रोधी समग्र कानून बनाने के लिए दबाव डालना चाहिए जो त्वरित सुनवाई कर सके और सख्त सजा दे सके। जागो भारत!’ कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को डूटी के दौरान एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में देशभर में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है।

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