

कोलकाता : कॉमर्शियल वाहनों के लिए परमिट मिलने में अब आसानी होगी और इसमें समय भी कम लगेगा। राज्य के परिवहन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया कि अब सीधे एसटीए (स्टेट ट्रांसपाेर्ट अथॉरिटी) की ओर से 3 जिलों के लिए परमिट जारी किया जा सकेगा। पहले आरटीए (रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) की ओर से ये परमिट जारी किये जाते थे। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. सौमित्र मोहन की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एसटीए, पश्चिम बंगाल वर्तमान में हाई कोर्ट के सामने कई कानूनी अड़चनों का सामना कर रहा है।
बताया गया कि पश्चिम बंगाल मोटर ह्वीकल रूल्स, 1989, द्वारा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) को दो क्षेत्रों के लिए परमिट जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। परिवहन विभाग द्वारा गत 8 मार्च 2013 को आदेश जारी किया गया था जिसके तहत एसटीए द्वारा प्रस्ताव पास कर आरटीए को 3 जिलों के लिए परमिट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया था। हालांकि नियमों के तहत, परमिट जारी करने से पहले एक संयुक्त कांफ्रेंस करना आवश्यक है जिसमें जिले के डीएम भी आरटीए के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी हैं, उन्हें रोजाना ज्वाइंट कांफ्रेंस करना आवश्यक है। इस कारण इन सभी प्रक्रियाओं में काफी समय लग जाता था। ऐसे में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और संगठनों को एक समयावधि में 3 जिलों के लिए परमिट लेने में काफी मुश्किल होती थी।
बसों को परमिट मिलने में देरी से संचालन में बाधा
संचालित बसों की वृद्धि को बनाए रखने और नागरिकों के लिए एक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बनाए रखने के लिए, तीन जिलों तक परमिट जारी करने की सुविधा और तेजी लाना अनिवार्य है। हालांकि मौजूदा बाधाओं और 3 जिलों तक परमिट मिलने में देरी के कारण सामूहिक परिवहन सेवाओं की उपलब्धता में देरी से परिवहन प्रणाली के उचित संचालन में बाधा होती है।
एसटीए में भी कर सकेंगे आवेदन
राज्य के भीतर तीन समीपवर्ती क्षेत्रों में चलने वाले सभी स्टेज कैरिज वाहनों के परमिट के लिए आवेदन उस क्षेत्र के आरटीए को किए जाएंगे जिसमें प्रस्तावित मार्ग संरेखण या क्षेत्र का बड़ा हिस्सा स्थित है। यदि प्रत्येक क्षेत्र में प्रस्तावित मार्ग या क्षेत्र का हिस्सा लगभग बराबर है, तो उस क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को आवेदन किया जाएगा जिसमें वाहन या वाहनों को चलाने का प्रस्ताव है। तीन या अधिक जिलों को कवर करने वाले किसी भी मार्ग के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल के समक्ष भी आवेदन किया जा सकता है। संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) उनके द्वारा तैयार किए गए और दो से अधिक जिलों को कवर करने वाले मार्गों के लिए परमिट जारी, संशोधित या नवीनीकृत करेगा।