Kolkata News: वोटिंग के दिन कोलकाता की सड़कों पर कैसी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था ? | Sanmarg

Kolkata News: वोटिंग के दिन कोलकाता की सड़कों पर कैसी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था ?

कोलकाता: लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में शनिवार को कोलकाता में वोट डाले जाएंगे। सड़कों पर ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़े कदम उठाए हैं। कलकत्ता पुलिस ने कहा कि कोलकाता की 14 बड़ी और छोटी सड़कें शुक्रवार, शनिवार और अगले मंगलवार (4 जून) को काउंटिंग के दिन यातायात के लिए बंद रह सकती हैं। हालांकि, कुछ मामलों में छूट भी है।

दक्षिण कोलकाता की सड़कों पर पुलिस की पैनी नजर

31 मई से 1 जून मतदान को लेकर और फिर 4 जून को वोटों की काउंटिंग तक पुलिस कोलकाता की 14 सड़कों पर ट्रैफिक नियंत्रित करेगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस ट्रैफिक भी रोक सकती है। इस लिस्ट में दक्षिण कोलकाता, बालीगंज और भवानीपुर की कई सड़कें शामिल हैं। इनमें ऑकलैंड रोड (चुनाव-संबंधी और अदालती यातायात को छोड़कर), स्ट्रैंड रोड (ऑकलैंड रोड से किरण शंकर रॉय रोड क्रॉसिंग तक), लॉर्ड सिन्हा रोड (चुनाव-संबंधी यातायात को छोड़कर), बालीगंज सर्कुलर रोड (बालीगंज चौकी के भीतर) और शामिल हैं। इसके अलावा गुरुसडे रोड, रिची रोड, बेलतला रोड, पालित स्ट्रीट, पद्मपुकुर रोड, लवलॉक प्लेस, चक्रबरिया रोड, डोवर रोड, देवदार स्ट्रीट, राजा एससी मल्लिक रोड और डीएच रोड (केवल सेंट थॉमस गर्ल्स गेट और बॉयज़ गेट के बीच दक्षिण की ओर) पर भी ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर रहेगी।

4 जून तक कोलकाता की 30 अन्य प्रमुख सड़कों पर मतदान वाहनों को छोड़कर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंध को लागू करने के लिए इन सड़कों पर अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। इनमें बीटी रोड (चिड़िया मोड़ से सिंथी मोड़), बेलताला रोड, लवलॉक प्लेस (दोनों तरफ), बालीगंज सर्कुलर रोड (एएआई से फैनरी), पद्मपुकुर रोड (शरत बोस रोड से बालीगंज सर्कुलर रोड) शामिल होंगे। बाल्मिकी स्ट्रीट, अलीपुर रोड ( क्रॉसिंग से बर्दवान रोड क्रॉसिंग), डीएच रोड (एकबालपुर क्रॉसिंग से खिदीरपुर क्रॉसिंग) और लॉर्ड सिन्हा रोड।

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वोटिंग के दौरान लागू रहेगा ये नियम
इसके अलावा बिधाननगर कमिश्नरेट ने जानकारी देते हुए कहा कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन या वायरलेस सेट नहीं लाया जा सकता है। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल के झंडे, झंडे, बैनर, लाठियां उस क्षेत्र में नहीं लायी जा सकेंगी। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के माइक्रोफोन या प्रचार मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

 

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