फुटपाथ पर कब्जा करने वालों पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त, KMC को दिया आदेश

फुटपाथ पर कब्जा करने वालों पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त, KMC को दिया आदेश
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कोलकाता: शहर के कई इलाकों में फुटपाथ पर अवैध कब्जा करने वाले वेंडरों की वजह से आम लोगों को परेशानी होती है। कई बार लोगों को फुटपाथ के बजाय सड़क से चलकर जाना पड़ता है। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अब इसी को कोलकाता हाईकोर्ट में एक रीट दाखिल की गई। जिसपर हाईकोर्ट ने KMC को आदेश दिया है।

'पैदल चलने वालों के लिए रखी जाए पर्याप्त जगह'

हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने आदेश दिया है कि पैदल चलने वालों के लिए भी फुटपाथ पर पर्याप्त जगह रखी जाए। धर्मतल्ला में एक पांच सितारा होटल के सामने फुटपाथ पर कब्जा करने के खिलाफ दायर रिट पर सुनवायी करते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की।जस्टिस सिन्हा ने केएमसी को इस बाबत एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस सिन्हा ने कोलकाता पुलिस और टाउन वेंडिंग कमेटी को आदेश दिया है कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का दो तिहाई हिस्सा सुरक्षित रखा जाए। इस सिलसिले में उन्होंने टाउन वेंडिंग कमेटी की एक बैठक का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पैदल चलने वालों के लिए दो तिहाई हिस्सा सुरक्षित रखा जाएगा। स्टेट वेंडर्स एक्ट के रूल्स में भी दो तिहाई हिस्से की बात कही गई है। जस्टिस सिन्हा ने केएमसी को इस बाबत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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