Local Train Update : टिकट काटने के 1 घंटे के भीतर ट्रेन में नहीं किया सफर तो …

सांकेतिक तस्वीर
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कोलकाता : रेल यात्रा भारत सहित दुनिया भर में परिवहन का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है। साधारण डिब्बे हों, एसी या स्लीपर डिब्बे, अनगिनत यात्री हर दिन ट्रेनों पर निर्भर रहते हैं। 2020 में, भारतीय रेलवे से 808.6 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की इसी से यह स्पष्ट होता है कि देश की संचार प्रणाली में रेलवे की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
एक घंटे तक ही वैध
लोकल ट्रेनों में नियम थोड़े आसान हैं, जब टिकट खरीदा जाता है तो स्टेशन का नाम और खरीदारी का समय लिखा होता है। सामान्य टिकट की वैधता अवधि होती है। उदाहरण के लिए, यदि दिल्ली या मुंबई जैसे किसी प्रमुख शहर के स्टेशन पर टिकट खरीदा जाता है, तो यह केवल 1 घंटे के लिए वैध होता है।
3 घंटे के अंदर स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी
इस 1 घंटे की अवधि के भीतर यात्रियों को ट्रेन पकड़कर स्टेशन छोड़ना होगा। वहीं, छोटे शहर के स्टेशनों पर नियम थोड़े आसान हैं। ऐसे में एक सामान्य टिकट आपको 3 घंटे की अवधि देता है। लेकिन आपको 3 घंटे के अंदर स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी। नियम तोड़ने पर अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे के इस नियम का पालन न करने पर 250 रुपये का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, रेलवे के मुताबिक दूरी के हिसाब से यह जुर्माना काफी बढ़ सकता है।
एक ही टिकट पर कितने बार कर सकते हैं सफर
आम तौर पर, सामान्य डिब्बे के लिए किसी पूर्व आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है और टिकट स्टेशन काउंटर पर खरीदे जा सकते हैं। कई यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई ट्रेनों में चढ़ने के लिए एक ही टिकट का उपयोग करते हैं। एक ही टिकट पर कितनी बार सफर किया जा सकता है, इस पर रेलवे के विशेष दिशानिर्देश हैं। ये नियम अक्सर कई लोगों को पता ही नहीं होता है।
भारी जुर्माना देना पड़ सकता है
एक्सप्रेस या लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए, साधारण टिकट के साथ अन्य ट्रेनों में चढ़ने और उतरने की अनुमति नहीं होती है। जिस ट्रेन के लिए टिकट खरीदा गया होता है उसमें यात्रा करने के लिए नियम को सख्ती से लागू किया जाता है। हालांकि कुछ लोग ट्रेनों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। जनरल टिकट लेकर ट्रेन बदलने से बचने की सलाह दी जाती है।

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