अगर आप भी ट्रेन में करते हैं ये काम तो जाना पड़ सकता है जेल

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नई दिल्ली : ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर रील्स, सेल्फी, वीडियो रिकॉर्ड करना आजकल आम बात हो गई है। खासकर यूट्यूबर्स का फेवरेट अड्डा बना हुआ है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं, जब कोई प्लेटफॉर्म या ट्रेन पर वीडियो रिकॉर्ड करता पाया जाता है। लेकिन, क्या आपको पता है कि ऐसा करना बिना टिकट ट्रेन में सफर करना जितना ही बड़ा अपराध है। नियम के मुताबिक, जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है।  हाल ही में बिहार के मानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन एक युवक को ऐसा करते हुए गिरफ्तार किया गया। युवक प्लेटफॉर्म पर स्टंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था।

क्या कहता है कानून ?

ट्रेन में सफर के दौरान या प्लेटफार्म के किनारे जान जोखिम में डालकर सेल्फी, रील्स या वीडियो रिकॉर्ड करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 का दोषी माना जाता है। जिसके तहत कम से कम एक हजार रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है। वहीं, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर बनी पीली लाइन का पार किया तो 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, एक महीने तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ट्रैक पार करना भी रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत अपराध है।

ट्रेन में सिगरेट पीना भी है जुर्म

ट्रेनों में स्मोकिंग करना जुर्म है। ट्रेन से लेकर कोच, टॉयलेट में भी सिगरेट या बीड़ी नहीं पी जा सकती है। स्मोकिंग करना रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत अपराध है। किसी यात्री के आपत्ति जताने पर या पकड़े जाने पर 100 से 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन प्रतिबंधित वस्तुओं संग पकड़े गए तो 3 साल की जेल

वहीं, एलपीजी सिलेंडर, तेजाब, पटाखे या ज्वलनशील पदार्थ आदि ट्रेन में प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में शामिल है। इसे लेकर सफर करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत अपराध है। इसके लिए 1000 रुपए तक जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है।

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