नकली दवाओं की रोकथाम के लिए कई दिशा-निर्देश जारी

नकली दवाओं की रोकथाम के लिए कई दिशा-निर्देश जारी
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कोलकाता : नकली दवाओं की बिक्री की समस्या को रोकने के लिए, पश्चिम बंगाल के सभी दवा थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के ड्रग कंट्रोल निदेशालय की ओर से कई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि थोक विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जो दवाएं खरीद रहे हैं, वे मूल कंपनी के सीएफए से शुरू होकर वितरण के उचित चैनल के माध्यम से हैं। थोक विक्रेताओं को दवाएं खरीदते समय लगभग सभी राज्यों के लिए उपलब्ध ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल के माध्यम से विक्रेताओं के लाइसेंस की वैधता की जांच करनी चाहिए और बाहरी राज्य के वितरकों के सत्यापन के लिए इसे पश्चिम बंगाल के औषधि नियंत्रण विभाग को प्रस्तुत करना चाहिए। राज्य के बाहर स्थित थोक विक्रेताओं को भुगतान करते समय, उन्हें यह जांच करनी चाहिए कि बैंक खाता विवरण संबंधित लाइसेंस प्राप्त फर्म के नाम पर है। थोक विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से जीएसटी नंबर की जांच करनी चाहिए और यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि फर्म जीएसटी का क्रेडिट ले रही है। सभी थोक विक्रेताओं को अनुसूची एच2 में शामिल 300 दवाओं के क्यूआर कोड की जांच अनिवार्य रूप से करनी चाहिए।

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